भाग 1 - संघ और उसका राज्य क्षेत्र
भारत के संविधान के भाग 1 में (अुनच्छेद 1 से 4 तक ) भारत संघ एवं इसके क्षेत्र से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 1 (1)- भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ( India , that is Bharat, shall be a Union of states.)
अर्थात
- भारत से राज्य बने है न कि राज्यों से भारत
- भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी अनुबंध का परिणाम नहीं है
- किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है
अनुच्छेद 1(2) का संबंध पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य व उनके राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में निम्मन शामिल होगें
- राज्यों के राज्य क्षेत्र
- संघ राज्य क्षेत्र
- अन्य अर्जित राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद 2 के अनुसार , संसद विधि द्वारा संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नये राज्य के निर्माण का अधिकार प्राप्त हे । नये राज्य का निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है
- किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके
- दो या अधिका राज्यो को या राज्यों के भागों को मिलाकर
- किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य राज्य के भाग के साध मिलाकर
संसद को विधि द्वारा राज्य क्षेत्र घटाने-बढ़ाने तथा किसी अन्य राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन करने की शक्ती प्राप्त है

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