संघ और उनका राज्य क्षेत्र

 संविधान भाग 1 , अनुच्छेद 1 से 4 ता भारत संघ एवं इसके क्षेत्रों की बात करता है


अनुच्छेद 1 - भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा जिसका अर्थ है भारत से राज्य बने न की राज्यों से भारत

*अर्थात भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी अनुबंध का परिणाम नहीं है

* किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद 1 (2) का सम्बंध राज्य और उनके राज्य क्षेत्र से है जो पहली अनुसूची में दिय़ है

* भारतीय संघ तथा भारत के राज्य क्षेत्र में अन्तर है भारतीय संघ में केवल वे राज्य आते हैं जो शक्तियों के वितरण में संघ के भागीदार हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वे समस्त क्षेत्र सम्मिलित है, जिन पर उस  समय भारत की संप्रुभता का विस्तार है।


अनुच्छेद 2 - संसद विधी द्वारा संघ में नये राज्यों का  प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।

नोट - 35 वें संविधान संसोधन द्वारा सिक्किम को भारत के सहायक राज्य का दर्जा तथा 36 वें संविधान संसोधन द्वारा सिक्किम भारत संघ का पुर्ण राज्य बना ।

अनुच्छेद 3- संसद को अघिकार देता है की किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर 

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